खरगापुर हत्याकांड में 18 दोषियों को उम्रकैद सजा
टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने बहुचर्चित खरगापुर हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को जेल भेजते हुए उन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।यह मामला 11 दिसंबर 2016 का है, जब खरगापुर नगर में अब्दुल कादिर उर्फ कद्दू पर 18 लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। हमलावरों ने कुल्हाड़ी और तलवार जैसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि अब्दुल कादिर की मौके पर ही मौत हो गई थी।मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने मुख्य आरोपी असलम सहित सभी 18 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड से भी दंडित किया।इस फैसले को क्षेत्र में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लोगों में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

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