10 हजार वर्ग मीटर में हो रहा था बिना अनुमति विकास, ध्वस्तीकरण अभियान चलाया
मथुरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही एक कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। यह कार्रवाई नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत की गई।जानकारी के अनुसार गोवर्धन रोड स्थित राधासिटी कॉलोनी के पीछे खसरा संख्या 440 में करीब 10 हजार वर्ग मीटर भूमि पर बिना वैध अनुमति के मिट्टी डालकर सड़क निर्माण एवं अन्य विकास कार्य किए जा रहे थे। संबंधित व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई थी।प्राधिकरण की ओर से मामला दर्ज कर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद सक्षम अधिकारी ने 29 जनवरी 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिया। निर्धारित समय सीमा में अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर 13 फरवरी 2026 को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।उपाध्यक्ष के निर्देश पर सचिव के नेतृत्व में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अवैध रूप से बनाई जा रही सड़क और अन्य निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया। अभियान के दौरान थाना हाईवे पुलिस भी मौजूद रही, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति निर्माण कार्यों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक वैधानिक अनुमति अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

भोपाल में आवारा कुत्तों की सूचना देने पर विवाद, दो महिलाएं गंभीर घायल
मोटर साइकिल चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा, पुलिस ने 13 बाइक की जब्त
IND vs PAK: ऐसा हुआ तो टी20 विश्वकप में फिर होगा महामुकाबला! भारत-पाकिस्तान आ सकते हैं आमने-सामने, पूरा समीकरण
सिरोही में बड़ी कार्रवाई, ईनामी डोडा पोस्त सप्लायर गैंग पकड़ा गया
खाचरोद–नागदा विधानसभा क्षेत्र में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन
अस्पताल की मांग को लेकर कांग्रेस का वॉकआउट