मथुरा। शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को दो स्थानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। अधिकारियों के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में प्राधिकरण की टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा।पहली कार्रवाई मथुरा के मौजा अहिल्यागंज खादर क्षेत्र में की गई। यहां तीन वन परिक्रमा मार्ग के पास कांशीराम शहरी आवास योजना के नजदीक करीब 7000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। आरोप है कि सुनील लवानिया और अन्य लोगों द्वारा जमीन का भू-विभाजन कर कच्ची सड़क बनाकर बिना अनुमति कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस मामले में प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत वाद दर्ज किया था।प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख तय की गई, लेकिन निर्माणकर्ता की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही वह सुनवाई में उपस्थित हुआ। इसके बाद 9 फरवरी 2026 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। उसी आदेश के तहत 11 मार्च 2026 को प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान थाना गोविंद नगर पुलिस मौके पर तैनात रही।दूसरी कार्रवाई थाना जैंत क्षेत्र में की गई, जहां खसरा संख्या 776/1, 777/2, 778/1, 778/2, 779, 789, 790/1 और 790/2 में स्वीकृत ले-आउट वाली हरे कृष्णा धाम (ट्रिनिटी कॉलोनी) में नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थानों और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था।प्राधिकरण ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। बुधवार को अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों को हटाया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए थाना जैंत पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध निर्माण और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।