सिंगरौली। श्रम सचिव भोपाल के निर्देश पर श्रम विभाग सिंगरौली ने हिंडालको महान एल्युमिनियम एवं कैप्टिव पावर प्लांट, बरगवां में कार्यरत 40 ठेकेदारों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली (बैढ़न) न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दायर किया है। इस कार्रवाई पर श्रमिक संगठन ने श्रम विभाग का आभार जताया है।महान एल्युमिनियम एवं कैप्टिव पावर कर्मचारी ट्रेड यूनियन, बरगवां (पंजीयन क्रमांक 6719/2013), जिला सिंगरौली के महामंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि हिंडालको बरगवां में कार्यरत हजारों श्रमिकों का शोषण प्रबंधन द्वारा नियोजित ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा था। इस संबंध में संगठन द्वारा प्रमुख सचिव श्रम, मध्यप्रदेश शासन श्री रघुराज राजेंद्रन (IAS) भोपाल तथा जिला दंडाधिकारी सिंगरौली को ज्ञापन सौंपा गया था।प्रमुख सचिव श्रम भोपाल के निर्देश पर सहायक श्रम आयुक्त सिंगरौली को जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। इसके बाद श्रम विभाग सिंगरौली द्वारा संगठन की शिकायत की बिंदुवार जांच की गई, जिसमें कई श्रम कानूनों के उल्लंघन और अनियमितताएं पाई गईं।जांच में दोषी पाए जाने पर हिंडालको बरगवां प्रबंधन के अंतर्गत कार्यरत 40 ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय बैढ़न में प्रस्तुत किया गया।महामंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्र ने बताया कि संगठन द्वारा पूर्व में भी कई बार प्रबंधन को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था कि ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और लगातार शोषण किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।अंततः संगठन का प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में अप्रैल 2025 में भोपाल पहुंचकर प्रमुख सचिव श्रम को ज्ञापन सौंपा, जिसका परिणाम अब सामने आया है।इस कार्रवाई पर महान एल्युमिनियम एवं कैप्टिव पावर कर्मचारी ट्रेड यूनियन, बरगवां जिला सिंगरौली के पदाधिकारियों ने प्रमुख सचिव श्रम मध्यप्रदेश शासन एवं श्रम विभाग सिंगरौली के प्रति आभार व्यक्त किया है।